
चंदौली। बगैर पंजीकरण डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित करने वाले आरोपी को सीजेएम ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। स्वास्थ्य विभाग की जांच में फर्जीवाड़ा सामने आया था।
बलुआ थाना के रामगढ़ क्षेत्र के बैराठ गांव निवासी साहेव गिरी बगैर रजिस्ट्रेशन के डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित कर रहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की तो फर्जीवाड़े की पोल खुली। सेंटर से अल्ट्रासाउंड मशीन, स्कैनर, बुक पैड आदि बरामद किए गए थे। इस पर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। सीजेएम दीपक कुमार मिश्र की अदालत में इसकी सुनवाई चल रही थी। सीजेएम ने तीन साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन की ओर से ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी बंगाली ने पैरवी की।