लखनऊ। यूपी पंचायत चुनाव मतगणना पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मतगणना की इजाजत दे दी है। न्यायालय ने कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में दखल की जरूरत नहीं समझते। कोविड को लेकर जो प्रोटोकाल हमारे सामने रखा गया उसका पालन हो। हालांकि जीत के बाद जश्न पर कोर्ट ने सख्त रोक लगाई है।
कोरोना संक्रमण की तेजी को देखते हुए फिलहाल मतगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दो मई को होने वाली मतगणना की इजाजत दे दी है। लेकिन जीत के बाद प्रत्याशियों और समर्थकों के किसी भी प्रकार के जश्न पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि हमने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई बातों को नोट किया है। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल की जरूरत नहीं समझाते। प्रोटोकाल का पालन हो और मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो और कोई विजय रैली न निकाली जाए।
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