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Varanasi News : कबीरचौरा मठ मूलगादी के महंत विवेक दास पर ट्रस्ट की सम्पति धोखे से बेचने का आरोप

वाराणसी : कबीरचौरा मठ मूलगादी के महंत विवेक दास पर फिर से मठ की सम्पति धोखे से बेचने का आरोप लगा है। विवेकदास के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार सिन्हा की अदालत ने चेतगंज थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायालय ने बाबा प्रहलाद दास के प्रार्थनापत्र पर दिया है।

बाबा प्रहलाद दास ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया हैकि सद्गुरु कबीर मंदिर सोसाइटी एक रजिस्टर्ड संस्था है। 23वें आचार्य ने वर्ष 1999 में अपने बाद के महंत विवेक दास को संस्था का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए तीन लाख रुपये बैंक बैलेंस दिया था। महंत विवेक दास ने जिला जज से इजाजत लिए बिना अवैध तरीके से अलग-अलग स्थानों पर स्थित संस्था के मकानों को बेच दिया। सद्गुरु कबीर मंदिर सोसइटी व मठ की संपत्ति पर व्यक्तिगत ट्रस्ट सिद्धपीठ कबीरचौरा मठ मूलगादी ट्रस्ट का नाम दर्ज करा दिया। आरोप है कि अपराध से बचने के लिए महंत विवेक दास ने अध्यक्ष व ट्रस्टी के पद से इस्तीफा देकर प्रमोद दास को महंत बना दिया और अब वह विदेश भागने की फिराक में हैं।

अदालत में चेतगंज थाने की पुलिस द्वारा दाखिल की गई रिपोर्ट के अनुसार विवेक दास द्वारा कहा गया कि हमें यह जानकारी नहीं थी कि सोसाइटी की संपत्ति बेचने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। वर्तमान में मेरे शिष्य प्रमोद दास कबीर मठ की देखभाल कर रहे हैं।

अदालत ने कहा है कि बाबा प्रहलाद दास की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156-3 के तहत स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष चेतगंज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित घटनाक्रम के संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराना सुनिश्चित करें।

बीते रविवार को ही महंत विवेक दास ने पत्रकारों को बताया था कि संत कबीर की उद्भव स्थली लहरतारा की जल्द ही सूरत बदल जाएगी। संत कबीर उद्भव स्थली के विकास के लिये प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गयी 8 करोड़ की राशि से अप्रोच रोड पार्किंग, गेट, ओपेन थियेटर, संत कबीर घाट संत कबीर स्मारक, एन्ड्रेन्स प्लाजा, हाल रेनोवेशन एवं सम्पूर्ण उद्भव स्थल का सौन्दर्यीकरण होगा। बाकी बचे कार्यों, सजावाट आदि को हम अपने भक्तों के सहयोग से पूरा करेंगे।

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