वाराणसी। भदोही जनपद के ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को गायिका से रेप के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में न्यायालय द्वारा शनिवार को सजा को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। इसी मुकदमे में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे और उनके नाती को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। शुक्रवार को भदोही की एमपी एमएलए कोर्ट में विधायक विजय मिश्रा की पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच विजय मिश्रा को आगरा जेल से भदोही कोर्ट लाया गया था।
दरअसल, ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्रा और उनके बेटे विष्णु मिश्रा तथा नाती विकास मिश्रा उर्फ ज्योति के ऊपर वाराणसी की रहने वाली एक गायिका द्वारा साल 2020 में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया गया था। गायिका द्वारा आरोप लगाया गया था कि 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान उसे डरा धमका कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। पीड़िता ने विजय मिश्रा पर आरोप लगाए थे कि साल 2014 में एक कार्यक्रम करने के लिए विधायक विजय मिश्रा द्वारा उसे भदोही बुलाया गया था। जहां कार्यक्रम के दौरान ड्रेस बदलते समय विधायक विजय मिश्रा ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उस दिन विजय मिश्रा ने अपने बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा को बुलाकर वाराणसी पहुंचाने के लिए कहा।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वाराणसी पहुंचाने के लिए आते समय उन दोनों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था। बात इतने पर ही नहीं खत्म हुई 2015 में उसे प्रयागराज के अल्लापुर इलाके में स्थित अपने घर पर बुलाकर भी रेप किया गया और नौकरी दिलाने का झांसा देकर होटल में भी कई बार शारीरिक शोषण किया गया। पीड़िता द्वारा कहा गया कि विधायक द्वारा लगातार उसे वीडियो कॉल कर अश्लील हरकत की जाती थी।
इस मामले में बीते 3 साल से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान एक सप्ताह पूर्व सजा के लिए फैसले की तिथि 3 नवंबर नियत की गई थी। इसी मामले में शुक्रवार को पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार दिया गया तथा शनिवार को सजा के मामले में फैसला सुनाया जाएगा।