चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपी बरफी हरिजन को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 10 रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न अदा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से दलील पेश करने वाले विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि इलिया थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 25 मार्च 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। आऱोप लगाया था कि उनकी पुत्री 24 मार्च 2017 की रात करीब सवा एक बजे घर के बाहर शौच करने गई थी। इस दौरान गांव के ही बरफी हरिजन ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसकी मां के शोरगुल मचाने पर आरोपी भाग गया। किशोरी ने घर आने पर माता-पिता को आपबीती सुनाई। पिता का आरोप था कि घटना के पहले भी आरोपी उसकी लड़की पर गलत नीयत रखता था। इस बाबत उसके परिजनों से शिकायत की थी। पुलिस ने इस मामले में धारा-376 आईपीसी व 3/4 पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम की अदालत में हुई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने पर धरा 4 (1) पास्को अधिनियम में आरोपी बरफी हरिजन को 12 साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।