चंदौली। बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने और एनएसएमई योजना को गति प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत चयनित अभ्यर्थियों को चार साल के लिए पांच लाख तक व्याजमुक्त लोन मुहैया कराया जाएगा। इस धनराशि से युवा औद्योगिक इकाई स्थापित कर स्वरोजगार के जरिये आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
जानिये पात्रता
अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उसकी आयु 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं शैक्षिक योग्यता कम से कम आठवीं पास होनी चाहिए। उसके पास सरकार के संचालित प्रशिक्षण योजनाओं का लाभार्थी अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से कौशल संबंधित सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए।
लोन धनराशि
चयनित अभ्यर्थी को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम 5 लाख तक की परियोजनाओं पर ऋण पर अनुदान निर्धारित किया जाएगा। लाभार्थी को परियोजना लागत अथवा अधिकतम पांच लाख, जो भी कम हो, का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। सीजीटीएमएस कवरेज के लिए आवश्यक धनराशि का वहन 4 वर्षों तक राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा।
इन विभागों से संचालन
योजना का संचालन जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास और खादी ग्रामोद्योग विभाग में भी योजना का संचालन किया जाएगा। योजना के लिए आनलाइन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय-उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र में संपर्क किया जा सकता है।