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पंचायत चुनाव में ये लोग नहीं बन सकेंगे एजेंट, निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक, जानिए नए निर्देश

 

चंदौली। पंचायत चुनाव की आहट मिलने लगी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश पंचायत एवं नगरीय निकाय ने पंचायत चुनाव में प्रधान पद के पूर्व या निवर्तमान प्रत्याशी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चुनाव अभिकर्ता (एजेंट) बनने पर रोक लगा दी है। आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी पूर्व या वर्तमान सांसद-विधायक, पूर्व या वर्तमान मंत्री, ब्लाक प्रमुख या किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव अभिकर्ता न बनाएं जो भारत सरकार, राज्य सरकार या निकायों से किसी प्रकार का लाभ हासिल कर रहा हो। यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने देने, मतदाताओं को मतदान करने या न करने के लिए दबाव देने या किसी भी प्रकार से उपहार देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना अनुमति चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल न किया जाए। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही जिला प्रशासन भी खुद को तैयार कर रहा है। अधिसूचना जारी होते ही निर्देशों का अनुपालन शुरू कर दिया जाएगा।

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