
- सीएमओ ने जारी किया निर्देश, निर्धारित किए गए हैं 12 मानक मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले नर्सिंग होम संचालकों पर होगी कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाकर अस्पताल, पैथालाजी की करेगा जांच
- सीएमओ ने जारी किया निर्देश, निर्धारित किए गए हैं 12 मानक
- मानकों पर खरा नहीं उतरने वाले नर्सिंग होम संचालकों पर होगी कार्रवाई
- स्वास्थ्य विभाग अभियान चलाकर अस्पताल, पैथालाजी की करेगा जांच
चंदौली। जिले में नर्सिंग होम, पैथालाजी सेंटर संचालकों को लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होगा। नवनीनीकरण न कराने वाले अस्पताल, पैथालाजी पर ताला लटक जाएगा। सीएमओ ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 12 मानक निर्धारित किए गए हैं।
नर्सिंग होम व पैथालाजी के लिए जनहित पोर्टल पर पंजीकरण का प्रमाण, चिकित्सालय, क्लिनिक, पैथालाजी के बिल्डिंग संचरना का ले-आउट, बिजली का बिल, रजिस्ट्री/किरायेदारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी, अग्नि शमन विभाग से एनओसी, बायो मेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए एजेंसी से अनुबंध प्रमाण पत्र, जल संयत्र के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एमबीबीएस चिकित्सक की स्वप्रमाणित डिग्री की छायाप्रति, चिकित्सक-पैरा मेडिकल स्टाफ के डिग्री की छायाप्रति समेत 12 मानक तय किए गए हैं। अस्पताल, पैथालाजी सेंटर के नवनीनीकरण के लिए उक्त अभिलेख उपलब्ध कराने होंगे। सीएमओ वाईके राय ने कहा कि सभी अस्पताल व पैथालाजी सेंटर संचालक पंजीकरण का नवीनीकरण करा लें। वहीं जिनका नवीनीकरण नहीं हो पा रहा, वे अपने अस्पताल व जांच केंद्र बंद कर दें। स्वास्थ्य विभाग की टीम की छापेमारी के दौरान यदि बिना लाइसेंस संचालित होते पाए गए तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।