चंदौली। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने बिजली बिल के बड़े बकायेदारों को राहत देते हुए ओटीएस (एकमुश्त समाधान योजना) की मियाद को 15 जुलाई तक कर दिया है। इसके तहत पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को निजी के साथ ही नलकूपों के बकाया बिजली बिल सरचार्ज पर सौ फीसद छूट मिलेगी। एक से पांच किलोवाट तक के कनेक्शन पर रियायत मिलेगी।
पावर कारपोरेशन बकाया बिजली बिल की वसूली को लेकर गंभीर है। बकायेदारों को रियायत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई थी। हालांकि, इसका कोई विशेष असर नहीं रहा। अपेक्षा के अनुरूप बिजली बिल की वसूली नहीं हो सकी। ऐसे में पावर कारपोरेशन ने एकमुश्त समाधान योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाकर पंद्रह जुलाई तक कर दिया है। इसके तहत पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को एक से पांच किलोवाट तक के कनेक्शन का बकाया बिजली बिल जमा करने पर सरचार्ज पर सौ फीसद तक छूट मिलेगी। एक्सईएन एके सिंह ने बताया कि बकायेदारों की सहूलियत के मद्देनजर पावर कारपोरेशन ने तिथि बढ़ाई है। जिन लोगों ने अपना बकाया बिजली बिल नहीं जमा किया है वे तत्परता दिखाते हुए पंजीकरण कराकर बिल जरूर जमा करा दें। बिल जमा न करने वाले बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।