चंदौली। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना (municipal election notification)पर लगी रोक को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब देने के लिए एक दिन की मोहलत मांगी गई, जिसे न्यायालय ने मंजूर कर लिया। अब बुधवार को इसपर सुनवाई होगी। आरक्षण के खिलाफ पूरे प्रदेश भर से याचिका दायर की गई थी। चंदौली से भी राकेश सिंह बागी ने कोर्ट में आरक्षण को चुनौती दी थी।
दरअसल नगर निकाय चुनाव में सरकार पर ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन नहीं करने का आरोप लगा है। सरकार की ओर से प्रदेश के 760 नगर निकायों में महापौर और चेयरमैन की सीटों की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन रायबरेली निवासी वैभव पांडेय ने हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने और सीटों के रोटेशन के मुद्दे पर जनहित याचिका दायर कर दी। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने निकाय चुनाव अधिसूचना पर रोक लगाते हुए शासन के जवाब मांगा है।