प्रयागराज। एक अरसे से अपने तबादले के लिए जुगत कर रहे बेसिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब उनके तबादले के लिए शिक्षा परिषद ने हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों का पारस्परिक अंतर जिला तबादले का आदेश 22 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। परिषद ने 9641 शिक्षकों को भी इस बार सहूलियत दी हैं। बीएसए ने यदि गलती से पंजीकरण असत्यापित या निरस्त कर दिया है तो समिति से अनुमोदन लेकर कार्रवाई की जा सकती है। इस बाबत परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है।
सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी कार्यवाही दो दिसंबर 2019 को जारी शासनादेश के अनुरूप व दिए गए प्राविधानों के तहत होगी। शिक्षकों के अंतर जिला तबादला संबंधी दावे व आपत्ति का निस्तारण 06 से 09 अक्टूबर के बीच बीएसए की ओर से समिति के निर्णय के बाद पंजीकरण को सत्यापित करके 10 व 11 अक्टूबर के बीच लॉक करना होगा। शिक्षकों की ओर से आपसी सहमति से पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन पत्र अंतिम रूप से 12 से 17 अक्टूबर तक पूर्ण करना होगा। इसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन 22 अक्टूबर को होगा। बीएसए बैठक की सूचना खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से शिक्षकों को भी देंगे ताकि उन्हें उपस्थित होने का मौका मिले। शिक्षकों के दावे व आपत्तियों के निस्तारण के लिए हर जिले में डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में समिति बनी है। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक व बीएसए सदस्य होंगे। एडी बेसिक मंडल के सभी जिलों के लिए समय सारिणी तय करेंगे। शिक्षकों के प्रत्यावेदन, आपत्ति आदि पंजिका में दर्ज होंगे। यह कार्य जिले के वरिष्ठतम बीईओ करेंगे। शिक्षक को प्राप्ति रसीद मिलेगी। समिति से निस्तारण की सूचना परिषद को भेजी जाएगी। शिक्षक की ओर से पारस्परिक अंतर जिला तबादले के ऑनलाइन आवेदन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि शिक्षक का पंजीकरण बीएसए की ओर से निरस्त किया गया है और शिक्षक के प्रत्यावेदन पर समिति यह निर्णय लेती है कि उसका रजिस्ट्रेशन स्वीकार किया जाना है तो बीएसए की लॉगइन आईडी से स्वीकृति दी जाएगी।