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ललितेश पति त्रिपाठी ने चंदौली निवासी भदोही सांसद डा. विनोद बिंद के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, इस वजह से निर्वाचन अमान्य घोषित करने की मांग

डा. विनोद बिंद मिर्जापुर जनपद की मझवा विधान सभा से निषाद पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर विधायक बने। हालिया लोक सभा चुनाव में बीजेपी के सिंबल पर भदोही से चुनाव लड़ा और टीएमसी उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी को हराकर सांसद बने। उनकी इसी जीत को ललितेश ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है
  • ललितेश पति त्रिपाठी ने भदोही सांसद डा. विनोद बिंद के खिलाफ हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
  • जीत को ललितेश ने हाईकोर्ट में दी चुनौती
  • निर्वाचन अमान्य घोषित करने की मांग

चंदौली। राजनीति के मैदान में एक दूसरे से दो-दो हाथ करने वाले टीएमसी नेता ललितेश पति त्रिपाठी और बीजेपी सांसद डा. विनोद बिंद अब न्यायालय में भी एक दूसरे के खिलाफ दलील देते नजर आएंगे। दरअसल ललितेश ने भदोही सांसद के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए निर्वाचन अमान्य घोषित करने की मांग की है।

ललितेश पति त्रिपाठी का कहना है कि किसी डा. विनोद बिंद ने निषाद पार्टी का सदस्य रहते हुए भाजपा के चुनाव चिन्ह पर 78-भदोही लोकसभा से चुनाव लड़ा। डॉ विनोद कुमार बिंद ने संविधान की 10वीं अनुसूची एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के नियमों का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर आज मैंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष एक चुनाव याचिका प्रस्तुत कर यह मांग की है कि 78-भदोही लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में डॉ विनोद कुमार बिंद का निर्वाचन अमान्य घोषित किया जाए। डा. विनोद बिंद मिर्जापुर जनपद की मझवा विधान सभा से निषाद पार्टी प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर विधायक बने। हालिया लोक सभा चुनाव में बीजेपी के सिंबल पर भदोही से चुनाव लड़ा और टीएमसी उम्मीदवार ललितेश पति त्रिपाठी को हराकर सांसद बने। उनकी इसी जीत को ललितेश ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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