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क्राइमचंदौली

चंदौली: दहेज हत्या के आरोपी पति समेत तीन को आजीवन कारावास, दस हजार जुर्माना

चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम ज्ञानप्रकाश शुक्ला की अदालत ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

चकिया कोतवाली के बरौझी गांव निवासी रामकेवल की पुत्री रूबी की शादी सैयदराजा थाना के परेवा गांव निवासी कन्हैया के साथ हुई थी। आरोप था कि विवाहिता के पति व ससुरालवालों ने 24 जून 2015 को उसे जला दिया। विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पिता ने चकिया कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पति पर हत्या की साजिश रचने व सास-ससुर पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस की जांच-पड़ताल के बाद मामला न्यायालय में पहुंचा। पुलिस की ओर से प्रस्तुत की गई चार्जशीट व साक्ष्यों के साथ ही दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पति कन्हैया, ससुर नंदकिशोर व सास अतवारी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। न्यायालय में शासकीय अधिवक्ता रामअवध व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी उदयभान ने तर्क प्रस्तुत किया।

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