वाराणसी। कोरोना के चलते थम सी गई जिंदगी की गाड़ी धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी है। हर अनलाक के साथ रियायतों में बढ़ोतरी हो रही है। अब केंद्र सरकार ने एक अक्तूबर से शुरू अनलाक-5 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। शापिंग माल, सिनेमाहाल, स्विमिंग पुल और एंटरटेनमेंट पार्क 15 अक्तूबर से फिर से खोले जा सकेंगे। जबकि कंटेनमेंट जोन के लिए 31 अक्तूबर तक सख्ती बरकरार रहेगी।
स्कूल और कोचिंग खोलने का निर्णय 15 अक्तूबर के बाद
केंद्र सरकार ने स्कूल और कोचिंग संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने का विशेषाधिकार राज्य सरकारों को दे दिया है। लेकिन निर्णय लेने की छूट 15 अक्तूबर से बाद होगी। हालांकि बच्चे का स्कूल या कोचिंग जाना उनके अभिभावकों की सहमति पर निर्भर करेगा। वहीं सिनेमाहाल और मल्टीप्लेक्स को दर्शकों के बैठने की क्षमता के 50 फीसदी तक खोलने की अनुमति होगी। राज्यों के अंदर और अंतरराज्यीय परिवहन पर कोई रोक नहीं होगी। जिन व्यवसायिक उड़ानों को गृत मंत्रालय ने इजाजत दी है उन्हें छोड़कर अंतरराष्ट्रीय व्यवसायिक उड़ानों पर रोक जारी रहेगी। सामाजिक, खेल, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक को 100 लोगों के साथ आयोजित करने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।