fbpx
GK अपडेटमिर्ज़ापुरराज्य/जिला

व्यावसायिक वाहन स्वामी जरूर जान लें यह नियम, नहीं तो लगेगा 10 हजार जुर्माना

मीरजापुर। ट्रैक्टर-ट्राली, मैजिक, पिकप आदि किसी भी तरह का व्यावसायिक वाहन संचालित करते हैं तो खबर आप के लिए है। केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 104 के तहत व्यावसायिक वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अन्यथा सड़क पर पकड़े जाने पर परिवहन विभाग सीधा 10 हजार रुपये का जुर्माना ठोंकेगा। अलग-अलग वर्ग के वाहनों में अलग टेप लगाया जाएगा।

यह भी पढ़ेंः पूर्वांचल की इस बहू का हुआ जोरदार स्वागत, जीता मिसेज इंडिया का खिताब

यह भी पढ़ेंः छात्रा से गंदी बात करने वाले आशिक मिजाज दारोगा निलंबित, एफआईआर

दरअसल ठंड के मौसम में कुहरे के चलते रात में सड़क पर खड़े वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगे होने से वाहन दिखाई नहीं देते और दुर्घटना हो जाती है। वाहन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ऐसे में शासन के आदेश पर सभी जनपदों में उप संभागीय और संभागीय परिवहन विभाग ट्रैक्टर-ट्राली और अन्य सभी मालयान पर रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगवाएगा ताकि पीछे से वाहनों की टक्कर को रोका जा सके। जनपदों में यात्रीकर अधिकारी और संभागीय निरीक्षकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी गई है।

यह भी पढ़ेंः आरोपों पर खुलकर बोलीं सकलडीहा कोतवाल, पति विधायक तो मेरा क्या दोष

एआरटीओ मिर्जापुर रविकांत शुक्ला ने बताया कि निर्देश दिए गए हैं कि अभियान चलाकर वाहनों में रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगवाएं। इसके बाद कोई वाहन पकड़ा जाता है तो 10 हजार रुपये जुर्माना वसूल करें।

Leave a Reply

Back to top button