
चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार वादी रामअधार गोड़ ने बलुआ थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरी पुत्री (पीड़िता) उम्र करीब 14 वर्ष श्रीकृष्ण पब्लिक इंटर कालेज परशुरामपुर में कक्षा दस की छात्रा है। 26 अगस्त 2017 की रात करीब आठ बजे जब शौच के लिए सड़क की तरफ गई थी, उसी समय रिंकू चौहान उर्फ विजय चौहान निवासी दौलतपुर थाना सकलडीहा बाइक से आया और मेरी पुत्री को जबरन उठाकर अज्ञात स्थान पर ले गया। उसके साथ जबरदस्ती कमरे में दुष्कर्म किया और उसको वहीं छोड़कर भाग गया। घटना की सुबह 27 अगस्त को सुबह दस बजे पीड़िता ने घर आकर घटना की जानकारी दी। जब वादी इस संबंध में पूछने के लिए दोषी रिंकू के घर गया तो उसके दोस्त कमलेश व झुन्नू वहां मौजूद थे। रिंकू ने वादी को गाली व जान से मारने की धमकी दी। इस आशय की रिपोर्ट थाना बलुआ में आइपीसी की धारा 363,366, 376, 504, 506, 120 बी, 3/4 पाक्सो, 3 (2) 5 एससीएसटी एक्ट के मुकदमा दर्ज कराई गई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने आरोपित रिंकू उर्फ विजय चौहान को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह व अवधेश नारायण ने तर्क प्रस्तुत किया।