चंदौली। बिजली के बकाएदारों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग ने एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी है। इसके तहत बकाए बिजली बिल के ब्याज पर 100 फीसद तक की छूट मिलेगी। योजना 30 नवंबर तक लागू रहेगी। इसका लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराना होगा।
उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए बिजली विभाग की ओर से एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। पंजीकरण कराकर निर्धारित अविध तक बिल जमा कराने वाले उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 50 से 100 फीसद तक रियायत मिलेगी। दो किलो वाट के कनेक्शन पर ब्याज में 100 फीसद छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं को छह किश्तोें में बिल जमा कराना होगा। एक-दो किश्तों में भुगतान पर दो किलोवाट के कनेक्शन के बकाए बिजली बिल पर अधिभार में 50 फीसद छूट मिलेगी। पांच किलोवाट के कनेक्शन पर 50 तो समस्त विद्युत भार के पांच किलोवाट के कनेक्शन पर ब्याज में 100 फीसद छूट दी जाएगी।
घर बैठे वेबसाइट पर देख सकते हैं बिजली का बिल
कनेक्शनधारक यूपी इनर्जी डाट इन की वेबसाइट पर जाकर अपना बिल देख सकते हैं। इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। उन्हें बकाया बिजली बिल, ब्याज की रकम समेत अन्य जानकारियां मिल जाएंगी।
निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 100 फीसद छूट
एक्सईएन मुगलसराय प्रवीन कुमार ने बताया कि सिंचाई के लिए निजी नलकूप लगवाने वाले उपभोक्ताओं को बकाए बिजली बिल पर 100 फीसद तक छूट मिलेगी। वहीं घरेलू दो किलो वाट कनेक्शन पर भी ब्याज नहीं जमा करना होगा। उपभोक्ताओं को पहले अधिशासी अभियंता, एसडीओ दफ्तर अथवा उपकेंद्र पर जाकर पहले पंजीकरण कराना होगा।