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Chandauli News : वाहन स्वामियों को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय करना होगा यह काम, जानिये परिवहन विभाग की गाइडलाइन

चंदौली। वाहन स्वामियों को अपने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। परिवहन सेवाओं की सुचारू जानकारी प्रदान करने और वाहन स्वामियों को किसी भी संभावित असुविधा से बचाने के लिए यह पहल की गई है। परिवहन विभाग का मानना है कि मोबाइल नंबर के माध्यम से वाहन स्वामियों से संपर्क स्थापित करना आसान होगा।

 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) डॉ. सर्वेश गौतम ने बताया कि वाहन से संबंधित दस्तावेज़ों जैसे टैक्स, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाणपत्र, और परमिट की वैधता समाप्त होने की सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है। यदि वाहन का चालान होता है तो संबंधित सूचना भी इसी नंबर पर दी जाती है। ऐसे में वाहन स्वामी के लिए मोबाइल नंबर का अपडेट होना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

 ऑनलाइन प्रक्रिया:
वाहन स्वामी अपने नंबर को घर बैठे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें परिवहन पोर्टल https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice पर आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

 ऑफलाइन विकल्प:
जो वाहन स्वामी ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते, वे परिवहन कार्यालय जाकर आवेदन पत्र के माध्यम से अपना नंबर अपडेट करा सकते हैं।

 नंबर अपडेट न करने पर परिणाम:
डॉ. गौतम ने चेतावनी दी कि यदि वाहन स्वामी अपना मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करते हैं तो संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति में रुकावट के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। साथ ही, भविष्य में नियमों का उल्लंघन होने पर जुर्माना भी लग सकता है।

मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन स्वामी परिवहन विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने दस्तावेज़ों की वैधता सुनिश्चित कर सकते हैं। यह सुविधा उन्हें समय पर सभी जानकारी प्राप्त करने और किसी भी संभावित परेशानी से बचाने में मददगार होगी।

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