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Chandauli News : काम की खबर :  दिव्यांगजन को सरकार देगी 35 हजार शादी अनुदान, जानिये आवेदन का प्रावधान

चंदौली। दिव्यांगजन को शादी अनुदान के रूप में सरकार की ओर से 35 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए शासन स्तर से नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं। आवेदन करने वाले पात्रों के खाते  में अनुदान राशि भेजी जाएगी।

 

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी राजेश कुमार नायक ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 (दिनांक 01 अप्रैल 2023 के बाद हुआ हो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे दम्पती, जिनमें केवल पति दिव्यांग होने पर 15000 की प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे दम्पती जिनमें केवल पत्नी के दिव्यांग होने पर 20000 रुपये अनुदान राशि के रूप में दिए जाएंगे। यदि पति-पत्नी दोनो दिव्यांग होंगे तो 35000 रुपये की एक मुश्त अनुदान राशि दोनों के संयुक्त खातों में भेजी जाएगी। ऐसे दिव्यांग जिनकी शादी दिनांक 01 अप्रैल 2023 के पश्चात हुई हो और उक्त योजना का लाभ लेना चाहते है, उन्हें दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके उपरान्त आवेदन पत्र समस्त वॉछित संलग्नों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में समयान्तर्गत सुबह 10 से शाम पांच तक जमा कर सकते हैं।

 

आवेदन के साथ लगाने होंगे दस्तावेज

  • संयुक्त नवीनतम् फोटो।
  • विवाह प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित।
  • आय प्रमाण पत्र- दम्पति में कोई आयकरदाता न हो।
  • मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 या उससे अधिक का होना अनिवार्य है)
  • राष्ट्रीय बैंक में संचालित पति-पत्नी का संयुक्त खाते की छाया प्रती।
  • अधिवास (निवास), प्रमाण पत्र।
  • युवक एवं युवती का आय प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो)
  • युवक एवं युवती के अधार की छाया प्रती।

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