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Chandauli News : बाल श्रम रोकने को बनी ठोस रणनीति, अभियान चलाकर होगी कार्रवाई

चंदौली। पुलिस लाइन सभागार में एडीजे व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ज्ञान प्रकाश शुक्ल व एएसपी आपरेशन सुखराम भारती की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें बाल श्रम व किशोर न्याय अधिनियम के बाबत विस्तार से चर्चा हुई। वहीं बाल श्रम को रोकने के लिए ठोस रणनीति तैयार की गई। जिला प्रशासन की ओर से बाल श्रम रोकने के लिए अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

 

जानिये क्या है कानून

14 साल से कम उम्र का बालक मजदूर के रूप में काम नहीं कर सकता है। बाल मजदूरी करवाने वाले व्यक्ति को 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है। बाल मजदूरी करवाने वाले को 20 हजार से लेकर 50 हजार तक का जुर्माना हो सकता है। कानून के तहत 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे, जिन्हें किशोर कहा जाता है, खतरनाक व्यवसाय एवं उद्योगों में काम नहीं कर सकते। 14 साल से कम उम्र का बच्चा अपने परिवार के व्यवसाय में मदद कर सकता है बशर्ते यह व्यवसाय खतरनाक न हो। यह काम भी बच्चा स्कूल से आने के बाद छुट्टी में ही कर सकता है। 14 से 19 वर्ष के किशोर, खान ,ज्वलनशील पदार्थ एवं खतरनाक प्रक्रियाओं में काम नहीं कर सकते हैं। खतरनाक व्यवसाय जैसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप/गैराज, सर्कस, हाथियों की देखभाल, साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, कचरा उठाना और कबाड़ चुनना अन्य 86 व्यवसाय एवं प्रक्रिया में काम नहीं कर सकते हैं। कानून के तहत बाल श्रम से संबंधित शिकायत कोई भी नागरिक श्रम विभाग 155214 य़ा पेंसिल पोर्टल www.Pencil.gov.in पर कर सकता है।

 

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