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Chandauli news: आठ साल की मासूम का रेप, अप्राकृतिक दुष्कर्म भी किया, आरोपी को 25 वर्ष की सजा के साथ 10 वर्ष का अतिरिक्त कारावास

चंदौली। आठ साल की मासूम का रेप और अप्राकृतिक दुष्कर्म से जुड़े मामले में जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद की अदालत ने सोमवार को चंदौली थाना के एक गांव निवासी आरोपी बैजू को 25 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही अपाकृतिक दुष्कर्म मामले में धारा 376 के तहत 10 वर्ष की अतिरिक्त सज़ा सुनाई गई। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को दो वर्ष और जेल में ही रहना होगा। घटना 12 अप्रैल 2022 की है। विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि चंदौली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली आठ वर्षीय बालिका के पिता ने थाने पहुंच कर तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उनकी पुत्री पास के एक मंदिर में गई थी। आरोपी ने मंदिर के पीछे ले जाकर बच्ची के साथ दुराचार व अप्राकृतिक संबंध बनाए। पीड़िता ने घर आकर पूरी बात बताई। परिजन जब आरोपी के घर गए तो उसने घर के लोगों के साथ गाली गलौच और मारपीट की। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था। इसी मामले ने कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने पैरवी की।

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