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Chandauli News : मिट्टी खनन के लिए करना होगा आनलाइन आवेदन, डीएम करेंगे अनुमोदन

चंदौली। खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए शासन ने प्रक्रिया को आनलाइन कर दिया है। मिट्टी खनन के लिए लोगों को आनलाइन आवेदन करना होगा। जिलाधिकारी स्तर से इसका अनुमोदन होगा। उसके बाद आवेदक मिट्टी की खोदाई कर सकता है। बगैर अनुमति मिट्टी खनन करने वालों पर कार्रवाई तय है।

 

खान अधिकारी चंदौली गुलशन कुमार ने बताया कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-45/2020/1542/86-2020-153 (सा0)/2017 के द्वारा 100 घनमीटर तक खनन/परिवहन के लिए ऑनलाईन पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। इस कार्य के लिए सम्बन्धित व्यक्ति को upminemitra.in पर अपनी आवश्यक सूचना भरते हुए रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रति के साथ वह स्वयं के खेतों से व्यक्तिगत उपयोग हेतु साधारण मिट्टी का खनन व परिवहन कर सकता है।

 

100 घनमीटर मिट्टी से अधिक खनन व परिवहन के लिए अनुज्ञा/परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसमें उन्हें upminemitra.in पर ऑनलाईन आवेदन करना है और यह जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाईन अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जाएगा। कहा कि सामान्यतः एक ट्रैक्टर-ट्राली से 03.00 घनमीटर साधारण मिट्टी का परिवहन किया जाता है, जिसके आधार पर 100.00 घनमीटर साधारण मिट्टी के परिवहन के लिये लगभग 33 ट्रैक्टर ट्रालियों का प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी दशा में दूसरे प्रदेश में इस प्रदेश से मिट्टी खुदाई कर परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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