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Chandauli News : अब मेडिकल स्टोर पर नहीं होगी जीवनरक्षक दवाइयों की कमी, दवा की मात्रा पर लगे प्रतिबंध पर कोर्ट की रोक, होगी सहूलियत

चंदौली। जीवनरक्षक दवाइयों की मात्रा पर लगे शासन के प्रतिबंध पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। इससे जीवनरक्षक दवाइयों की दवा की दुकानों पर उपलब्धता रहेगी और लोगों को सहूलियत होगी। दुकानदारों की मानें तो जीवनरक्षक दवाइयों की मात्रा पर रोक से दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करना कठिन हो गया था। न्यायालय की रोक के बाद सहूलियत होगीी।

सीडीएफ यूपी के महासचिव सुरेश गुप्ता ने बताया कि १५ फरवरी के न्यायालय ने जीनवरक्षक दवा की मात्रा पर लगे प्रतिबंध पर रोक लगाने का आदेश दिया। कई जीवन रक्षक दवाईयों के व्यापार में सरकार के असीमित मात्रा की बिक्री पर प्रतिबंध से हार्ट, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन सहित कई बीमारियों की दवाओं में सुलभ उपलब्धता नहीं हों पा रही थीं। न्यायालय की ओऱ से प्रतिबंध आदेश पर रोक लगाए जाने से फार्मा कंपनियों को व दवा व्यापारियों को व्यापार में सहूलियत होगी। जरूरतमंदों व मरीजों को सुगमतापूर्वक जीवनरक्षक दवाइयां प्राप्त हो सकेंगी। केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशियो चंदौली के अध्यक्ष दिनेश जयसवाल व ज़िला महा मंत्री रोहिताश पाल का कहना हैं कि कई जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता में व्यवधान उत्पान्न हो गया था। न्यायालय के आदेश से लोगों को सुगमतापूर्वक दवाइयां मिल सकेंगी।

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