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Chandauli news: नाबालिग से रेप, पांच घंटे तक कमरे में बंद रखा, लीपापोती में जुटी रही चौकी पुलिस, एसपी ने लिया संज्ञान तब दर्ज हुआ मुकदमा

रविवार को 14 वर्षीय किशोरी सामान लेने गांव के ही प्रदीप पांडेय की दुकान पर गई। दुकान पर कोई नहीं था। दुकानदार ने कहा कि भीतर जाकर खुद सामान लेले। किशोरी जैसे ही अंदर गई दुकानदार प्रदीप ने उसे पीछे से ही दबोच लिया और दुष्कर्म किया।
  • नाबालिग से रेप, पांच घंटे तक कमरे में बंद रखा
  • लीपापोती में जुटी रही चौकी पुलिस
  • पुलिस कप्तान ने प्रभारी थानाध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई
  • आरोपी प्रदीप पांडेय के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज

चंदौली। अलीनगर थाना अंतर्गत एक गांव में किशोरी के साथ गांव के ही दुकानदार ने दुष्कर्म किया। नाबालिग बेहोश हो गई तो डर के मारे पांच घंटे तक कमरे में ही बंद रखा। होश में आने के बाद किशोरी घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। घटना बीते रविवार दोपहर की है। परिवार के लोग शिकायत लेकर भूपौली चौकी पहुंचे। आरोप है कि कार्रवाई की बजाय पुलिस लेन-देन कर समझौता कराने की जुगत में लगी रही। बात नहीं बनी तो परिजन थाने पहुंचे। यहां भी कार्रवाई नहीं होती देख मंगलवार को सीधे एसपी के यहां पहुंच गए। पुलिस कप्तान ने प्रभारी थानाध्यक्ष को कड़ी फटकार लगाई तब जाकर आरोपी प्रदीप पांडेय के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

किशोरी के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के अनुसार विगत रविवार को उनकी 14 वर्षीय पुत्री सामान लेने गांव के ही प्रदीप पांडेय की दुकान पर गई। दुकान पर कोई नहीं था। दुकानदार ने कहा कि भीतर जाकर खुद सामान लेले। किशोरी जैसे ही अंदर गई दुकानदार प्रदीप ने उसे पीछे से ही दबोच लिया और दुष्कर्म किया। जानकारी के अनुसार किशोरी बेहोश हो गई तो प्रदीप डर गया और उसे पांच घंटे तक कमरे में ही बंद किए रहा। उधर किशोरी केे परिजन उसे ढूंढते रहे। होश में आने के बाद किशोरी घर पहुंची और आपबीती सुनाई। परिवार के लोग भूपौली चौकी पहुंचे, जहां पुलिस मामले की लीपापोती में जुट गई। दो दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मंगलवार की सुबह अलीनगर थाना आए। यहां भी प्रभारी थानाध्यक्ष कार्रवाई में हीहालवाली करते रहे। नाराज परिजन सीधे एसपी आदित्य लांघे के यहां पहुंच गए। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी थानाध्यक्ष रमेश यादव को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 65 (1), 351(2), 351 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

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