चंदौली। पुलिस ने शातिर अपराधियों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। अपराध नियंत्रण को चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शातिर किस्म के दो अपराधियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए छह माह के लिए जिला बदर कर दिया गया। डीएम के निर्देश पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। दोनों बदमाशों को अगले छह माह के लिए जिले की सीमा से बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है। इस अवधि में जनपद में दिखाई देने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला बदर अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास
जिन दोे अपराधियों को जिला बदर किया गया है उनमें थाना अलीनगर के परशुरामपुर निवासी बबलू पाल और बबुरी थाना क्षेत्र के करेमुआ निवासी जितेंद्र पांडेय शामिल हैं। बबलू पाल पुत्र जनार्दन पाल के खिलाफ धारा 60 आबकारी अधिनियम, धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा पंजीकृत है। यह अवैध शराब की तस्करी व बिक्री मे लिप्त रहा है। वहीं जितेंद्र पांडेय पुत्र राजाराम पुलिसिया रिकार्ड में लुटेरा, दबंग, गुंडा और शातिर आपराधिक किस्म का अपराधी है। इसके खिलाफ बबुरी, शहाबगंज, सैयदराजा और सोनभद्र जनपद के चोपन थानों में आधा दर्जन गंभीर मामलों में मुकदमा दर्ज है।