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Chandauli News : कामर्शियल वाहनों के बकाया कर पर छूट, इतने दिनों तक मिलेगा लाभ, पढ़िये पूरी रिपोर्ट

चंदौली। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग ने व्यवसायिक वाहनों पर बकाया कर और विलंब शुल्क में राहत देने के लिए एक नई एकमुश्त समाधान योजना लागू की है, जो 6 नवंबर से शुरू हो चुकी है और तीन महीने तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का उद्देश्य व्यवसायिक वाहन मालिकों को कर बकाया निपटाने में मदद करना है।

 

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) डॉ. सर्वेश गौतम ने बताया कि व्यवसायिक वाहन स्वामी अपने वाहनों का पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत, बकाया कर जमा करने पर टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया है। हल्के मोटर वाहनों (7500 किलोग्राम तक के यात्रा भार वाले) के लिए 200 रुपये, जबकि भारी वाहनों के लिए 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है।

 

परिवहन विभाग ने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे समय पर अपने कर का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठाएं। इस योजना की विस्तृत जानकारी परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (http://uptransport.gov.in/en-us/) पर उपलब्ध है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बकायेदारों को व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी, इसलिए सभी वाहन स्वामी अपनी ओर से समय पर पंजीकरण और कर भुगतान सुनिश्चित करें।

 

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