चंदौली। हाईकोर्ट के आदेश के बाद चहनियां ब्लाक प्रमुख की कुर्सी को लेकर पेंच फिर फंस गया है। कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर डीएम के आदेश को रद्द करते हुए तीन दिनों के अंदर क्षेत्र पंचायत सदस्यों संग मीटिंग कर अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता फूलबासा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है।
चहनियां ब्लाक प्रमुख की कुर्सी को लेकर रस्साकसी चल रही है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का एक समूह ब्लाक प्रमुख अरूण जायसवाल का विरोध कर रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के जरिये उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। इसी बीच जिलाधिकारी चंदौली की ओर से आदेश जारी किया गया कि एक साल तक ब्लाक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
इसको लेकर फूलबासा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई की। अदालत ने जिलाधिकारी के आदेश को निरस्त कर दिया। वहीं आदेश दिया है कि तीन दिनों के अंदर जिलाधिकारी को क्षेत्र पंचायत सदस्यों की मीटिंग कराकर अविश्वास प्रस्ताव पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। इसके बाबत कोर्ट को सूचित करना होगा। हाईकोर्ट के आदेश स्थानीय स्तर पर सियासत गरमा गई है। वहीं ब्लाक प्रमुख की मुश्किलें फिर बढ़ती दिख रही हैं। यदि क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अपने पाले में करने में विफल रहे तो ब्लाक प्रमुख की कुर्सी जानी तय है। वैसे उनके खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्यों की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है।