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चंदौली न्यूज : उजागर हुआ भ्रष्टाचार का खेल, प्रधान जी गए जेल, न्यायालय ने सुनाया फरमान

चंदौली। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पारितोष श्रेष्ठ की अदालत ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए ग्राम पंचायत टांडाकला के प्रधान अमरेश कुमार मौर्य की जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रधान पर शौचालय निर्माण के लिए जारी 4.70 लाख रुपये की सरकारी धनराशि गबन करने का गंभीर आरोप है। अदालत ने उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया।

 

टांडाकला में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 48 शौचालयों की मांग आई थी। इसके सापेक्ष 43 लाभार्थियों के लिए प्रति शौचालय 12 हजार रुपये की दर से कुल 5.16 लाख रुपये ग्राम निधि-6 के खाते में जारी किए गए। जांच में पाया गया कि इसमें केवल 12 लाभार्थियों को ही यह राशि वितरित की गई, जबकि शेष 31 लाभार्थियों की धनराशि और खाते में जमा 98 हजार रुपये ब्याज समेत कुल 4.70 लाख रुपये का कथित दुरुपयोग किया गया।

 

इस मामले में ग्रामवासी हरेराम तिवारी ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान अमरेश मौर्य और तत्कालीन सचिव नित्यानंद सिंह ने मिलकर धनराशि को अपने निजी खाते में स्थानांतरित कर गबन किया। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर उन्होंने न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। प्रधान की ओर से दायर जमानत याचिका में दावा किया गया कि गबन की गई राशि बाद में ग्राम निधि में वापस कर दी गई थी और उनका उद्देश्य गबन करना नहीं था। साथ ही उन्होंने इसे व्यक्तिगत रंजिश का नतीजा बताया।

 

हालांकि, एडीजीसी (क्रिमिनल) और वादी के अधिवक्ता ने बताया कि इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियुक्त के पक्ष में प्रस्तुत दलीलों को अपर्याप्त मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें जेल भेज दिया।

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