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Chandauli News : राशन से संबंधित शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण, एडीएम बनाए गए नोडल

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को लेकर हुई चर्चा, बनाई गई रणनीति डीएम ने पारदर्शितापूर्ण तरीके से खाद्यान्न वितरण कराने का दिया निर्देश

  • जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक
  • खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को लेकर हुई चर्चा, बनाई गई रणनीति
  • डीएम ने पारदर्शितापूर्ण तरीके से खाद्यान्न वितरण कराने का दिया निर्देश

 

चंदौली। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें खाद्यान्न वितरण को लेकर चर्चा की गई। डीएम ने खाद्यान्न (राशन) वितरण की शिकायतों के निस्तारण के लिए अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया। वहीं पारदर्शितापूर्ण तरीके से राशन वितरण कराने के निर्देश दिए।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद पर तीन स्तर पर सतर्कता समिति का गठन किया गया है। जिला सतर्कता समिति, ब्लाक स्तरीय सतर्कता समिति, उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति बनाया गई है। जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक स्तर पर समिति का बैठक नियमानुसार निर्धारित समय पर होती रहे। जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत संचालित योजना का दुरूपयोग एवं रिसाव को रोकना तथा परिवारों के चिन्हांकन एवं उनको प्राप्त होने वाले आवश्यक वस्तुओ को सुगमता से प्राप्त हो सके। इस पर बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित होता रहे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप पात्र गृहस्थी योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के सापेक्ष 79.56 एवं नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या के सापेक्ष 64.43 प्रतिशत यूनिट को अच्छादित कराना।

राशन कार्ड आधार सीडिंग- अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के मुखिया और उनके परिवार सदस्यों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराया जाना। वर्तमान में 99.99 प्रतिशत सींडिग का कार्य हो गया है। शेष का सीडिंग शीघ्र पूर्ण कराया जाय। जिला पूर्ति अधिकारी ने बैठक में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत वितरित होने वाले आवश्यक वस्तुओं का विवरण

अन्त्योदय अन्न योजना-इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कार्ड पर 14 किलो गेहूॅ व चावल 21 किलो निःशुल्क वितरित होता है।

पात्र गृहस्थी योजना-इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को प्रति यूनिट 02.00 किलो गेहूॅ  व तीन किग्रा चावल निःशुल्क वितरित होता है।

जिला शिकायत निवारण अधिकारी- जनपद में जिला शिकायत निवारण अधिकारी, अपर जिलाधिकारी(न्यायिक), चन्दौली नामित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में प्रत्येक लाभार्थी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की गारंटी दी गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त न होने पर शिकायत कर सकता है।

नोडल अधिकारी- शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक उचित दर दुकान पर प्रत्येक माह नोडल अधिकारियों की ड्यूटी जिलाधिकारी के स्तर से लगायी जाती है, जिससेे प्रत्येक लाभार्थी को मिलने वाली आवश्यक वस्तुऐं सुविधाजनक रूप से प्राप्त हो सके।

ई-कार्मिक- जनपद में ई-श्रमिक लाभार्थियों को पात्रता के आधार पर राशन कार्ड बनाया जाना है। जिसका सत्यापन टीम के माध्यम से कराया जा रहा है। पात्रता के अधार पर राशन कार्ड निर्गत किये जायेगें।

ई-केवाईसी- जनपद के समस्त राशन कार्डो /यूनिटो का ई-केवाईसी शत प्रतिशत-अनिवार्य रूप से उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से ई-पॉस मशीन द्वारा कराया जाना है। जनपद में वर्तमान में लगभग 50 प्रतिशत ई-केवाईसी हो गया है।

उक्त के अतिरिक्त उपस्थित नामित सदस्यो द्वारा कुछ बिन्दुओं पर सुझाव दिये गये, जिन्हे जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सुझावों के अनुरूप अनुपालन कराते हुए अगामी बैठक में स्थिति से अवगत कराया जाय। जिसमें सभी सदस्य नामित/जिला स्तरीय अधिकारी, एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी व पूर्ति निरीक्षक उपस्थित रहे।

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