चंदौली। स्वास्थ्य विभाग बगैर पंजीयन जिले में संचालित होने वाले नर्सिंग होम व पैथालाजी को लेकर सख्त हो गया है। सीएमओ डा. वाईके राय ने ऐसे सभी नर्सिंग होम व पैथालाजी सेंटर को तत्काल बंद करने का निर्देश संचालकों को दिया है। चेताया है कि यदि ऐसे नर्सिंग होम व पैथालाजी संचालित होते पाए गए तो संचालकों के खिलाफ मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीएमओ ने कहा कि जिन नर्सिंग होम, चिकित्सालय, क्लिनिक, पैथालाजी, एक्सरे सेंटर के पंजीयन की अवधि ३० अप्रैल २०२३ तक समाप्त हो गई, इसके बावजूद अभी तक संचालित हो रहे, उन्हें संचालक तत्काल बंद कर दें। ऐसे चिकित्सकीय प्रतिष्ठानों की जांच कराई जाएगी। उस दौरान नर्सिंग होम संचालित होता पाया गया अथवा किसी प्रकार का चिकित्सकीय कार्य होता हुआ पाया गया तो संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।