fbpx
ख़बरेंचंदौली

Chandauli News : युवक की हत्या कर शव पर नमक छिड़कर जमीन में गाड़ दिया था, दो आरोपियों को अदालत ने दिया उम्र कैद

चंदौली। तीन साल पहले युवक की हत्या कर शव पर नमक छिड़कर जमीन में गाड़ देने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले दो हत्यारों को अदालत ने आजीवन की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 75000 – 75000 रुपये अर्थदंड भी लगाया। सिगरेट लाने को लेकर हुए विवाद के बाद दोनों आरोपियों ने युवक की हत्या कर उसके घर के सामने मकान के अहाते में शव पर नमक छिड़ककर जमीन में गाड़ दिया था।

 

बिछियां निवासी नंदलाला जायसवाल ने सदर कोतवाली में 17 सितंबर 2020 को तहरीर देकर पुलिस को बताया था कि उनके बेटे सिद्धार्थ जायसवाल (वीरू जायसवाल) उम्र 20 वर्ष, 15 सितंबर को घर से सुबह 10 बजे बिना बताए निकल गया, लेकिन वापस नहीं आया। रिश्तेदारी में नहीं गया। मेरे पुत्र के मोबाइल नम्बर से मुझे किसी अज्ञात ने फोन किया कि तुम्हारा लड़का मेरे कब्जे में है। बीस लाख रूपये और जमीन की मांग की है। तब लड़के को छोड़ेंगे। पुलिस मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन में जुटी थी। इसी बीच अभियुक्तगण अमित कुमार उर्फ गोलू एवं कन्हैया खरवार का नाम प्रकाश में आया। मुखबिर की सूचना के आधार पर 18 सितंबर को दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पुलिस को पूछताछ में बताया कि मृतक सिद्धार्थ जायसवाल की अपने बिछियाकला स्थित मकान में सिगरेट लाने को लेकर हुए विवाद में चाकू से गला काटकर हत्या करके उसके शव के उपर नमक व मिट्टी डालकर गड़ढ़े में गाड़़ दिए हैं। अभियुक्तगण की निशानदेही पर अभियुक्त अमित कुमार उर्फ गोलू के बिछियाकलां स्थित मकान से मृतक सिद्धार्थ जायसवाल का शव, खून लगा हुआ चाकू, कपड़े पर लगा हुआ खून आदि बरामद किया गया। मृतक के पिता व भाई उसकी शिनाख्त की। इस मामले में पुलिस ने भी साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध होने पर दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया। अदालत में अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शशिशंकर सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र कुमार पांडेय और जुबेर अहमद ने पक्ष रखा।

 

Back to top button