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Chandauli News : बेसमेंट में नर्सिंग होम और पैथालाजी चलाने वालों की खैर नहीं, सीएमओ ने जारी किया निर्देश, मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत होगा मुकदमा  

चंदौली। दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग में छात्रों की मौत की घटना के बाद शासन प्रशासन अलर्ट है। सीएमओ ने निर्देश जारी कर अस्पताल व पैथालाजी संचालकों को चेतावनी दी है। उन्होंने बेसमेंट में किसी भी सूरत में चिकित्सालय, नर्सिंग होम और पैथालाजी, डायग्नोस्टिक सेंटर न संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

 

सीएमओ डा. वाईके राय ने कहा कि निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथालाजी और डायग्नोस्टिक सेंटर, एक्स-रे, डेंटल क्लिनिक बेसमेंट में संचालित किए जाते हैं। बेसमेंट में अक्सर हादसों की सूचनाएं मिलती हैं। ऐसे में यदि कहीं कोई अस्पताल, पैथालाजी बेसमेंट में चल रहा है तो उसे तत्काल बंद कर दें, वरना जांच में बेसमेंट में संचालित होते पाए जाने पर संचालक के खिलाफ मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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