चंदौली। छह साल की मासूम के साथ दुष्कर्म (Rape) के मामले में जिला एवं सत्र विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद ने आरोपी को 25 वर्ष कठोर कारावास और 50 हजार अर्थदंड की सजा (punishment) सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को दो वर्ष अतिरिक्त जेल में ही रहना होगा। आरोपी जितेंद्र उर्फ ढुकनी बनवासी पुत्र राजबली बनवासी ग्राम बीरपुर थाना भावरपुर जिला गाजीपुर का रहने वाला है। जबकि घटना 22 फरवरी 2017 की है।
चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला अपनी छह साल की बच्ची के साथ थाने पहुंची। आरोप लगाया कि आरोपी ढुकनी बनवासी घटना वाले दिन चार बजे शाम को मेरे घर आया। इसके पहले भी एक दफा भाई के साथ घर आया था, जिससे जान पहचान हो गई थी। बच्ची की मां कुछ काम से पड़ोसी के घर चली गई। देर रात तकरीबन एक बजे वापस आई तो बच्ची घर पर नही थी। आरोपी भी अपने चारपाई पर नही था। महिला ने बताया कि मैं अपनी पुत्री को ढूंढने लगी। बच्ची चार बजे भोर में घर के करीब 150 मीटर की दूरी पर बंशी बिंद के अरहर के खेत के किनारे रोते हुए मिली। उसने साथ दुष्कर्म हुआ था और आरोपी फरार था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के दौरान आरोपी पर दोषसिद्ध हुआ और न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमे की पैरवी की।