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Chandauli News : घर में घुसकर बालिका के साथ किया था दुष्कर्म, दोषी को को 22 वर्ष कारावास, दस हजार जुर्माना

चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को बालिका के साथ दुष्कर्म के दोषी इरफान उर्फ जुगनू को 22 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरक्ति सजा भुगतनी होगी। दोषी ने घर में घुसकर दस वर्षीय बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया था।

 

बबुरी थाना क्षेत्र के एक गांव की 10 वर्षीय पीड़िता की मां ने 9 मई 2018 को इस आशय की रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी। आरोप लगाया कि आठ मई 2018 को उसकी पीड़िता बेटी के साथ पांच वर्षीय छोटी पुत्री घर में एक ही चारपाई पर सोयी थी। घर के बाहर दुकान में खुद सोने चली गई थी। इसका फायदा उठाकर पड़ोस का इरफान उर्फ जुगनू रात करीब साढ़े 10 बजे घर में घुस गया और बेटी को उठाकर दूसरे चारपाई पर ले जाकर जबरन बलात्कार किया। चींखने-चिल्लाने पर उसका मुंह दबा दिया। साथ ही धमकी दी कि यह बात किसी को बतायी तो जान से मार देंगे। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इसकी सुनवाई करते हुए स्पेशल जज पाक्सो ने आरोपी को धारा 5 (एम)/6 पाक्सो एक्ट में 22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक साल की अतिरक्ति सजा का फैसला सुनाया। इसके अलावा धारा 452 आईपीसी में चार वर्ष व पांच हजार रुपया जुर्माना, धारा 506 आईपीसी में एक साल की कठोर कारावास की सजा और एक हजार रुपया जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरक्ति सजा भुगतनी होगी।

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