चंदौली। धीना थाना क्षेत्र के बरहन गांव निवासी ठेकेदार बृजेश सिंह की मौत के मामले में धानापुर गांव निवासी आरोपित अभिषेक उर्फ सोनू को न्यायाधीश स्पेशल पाक्सो कोर्ट ने जमानत दे दी। पुलिस इस मामले में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। लिहाजा 25 दिन में ही आरोपित की जमानत याचिका मंजूर हो गई।
ये है पूरा मामला
बीते 28 अगस्त की रात बरहन गांव निवासी बृजेश सिंह सड़क पर खून से लथपथ हाल में मिले थे। बाद में उनकी मौत हो गई। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे थे जबकि पुलिस ने इसे दुर्घटना बताया। घटनास्थल से प्राप्त मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई एक आरोपित को फोन किया तो उसने अपनी लोकेशन राजस्थान बताई। लेकिन पुलिस सीडीआर के जरिए उसकी मौजूदगी धानापुर में मिली। नंबर प्लेट की जांच करने एक टीम बलिया गई और एआरटीओ कार्यालय से उक्त वाहन के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त की। बाइक बलिया के चितबड़ागांव के विशाल कुमार के नाम से थी। पुलिस विशाल के घर पहुंची तो उसके पैर में पट्टी बंधी थी। उसने बताया कि एक दुर्घटना में उसके पैर का तलवा फट गया है। पुलिस ने विशाल को हिरासत में ले लिया जबकि दूसरी टीम ने गांव धानापुर जाकर दूसरे आरोपित अभिषेक कुमार उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपितों ने पुलिस को बताया कि 28 अगस्त की रात दोनों अपनी बाइक से ग्राम एवती से धानापुर जा रहे थे। अड़गड़ानंद इंटर कालेज के आगे बरहन गांव के पास ठेकेदार बृजेश की बाइक से टक्कर हो गई। दोनों बाइक सवार गिर पड़े। अभिषेक और विशाल ने देखा तो दूसरा बाइक सवार औंधे मुंह गिरा पड़ा था तथा मोटरसाइकिल भी पास में गिरी थी। यह देखकर दोनों डर गए और वहां से घायलावस्था में ही भाग गए। बाद में मालूम हुआ कि यह मामला तूल पकड़ चुका है। इसलिए दोनों इधर-उधर छिपकर रह रहे थे और मोटरसाइकिल को भी छिपाकर रख दिया था। साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने आरोपित अभिषेक उर्फ सोनू की जमानत याचिका मंजूर कर ली। पूर्व शासकीय अधिवक्ता रामजनम बागी ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत किया।