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किशोरी के साथ चार दिन तक करते रहे दुष्कर्म, चंदौली की अदालत ने आरोपी को सुनाई 22 साल की सजा

चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के आरोपी सोनू कुमार को 22 साल की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

बलुआ थाना में 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पीड़िता के चाचा के अनुसार उनकी भतीजी 29 जून 2020 को सायं चार बजे घर से लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद था। शक के आधार पर उसने अज्ञात के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट थाने में लिखाई। बाद में पता चला कि गांव के ही सोनू कुमार गोंड और सतीश कुमार उनकी भतीजी को भगाकर ले गए हैं। दोनों ने 3-4 दिन उसके साथ दुष्कर्म किया। इसपर पुलिस ने थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस दौरान आरोपी सतीश कुमार फरार हो गया। वह चहनियां ब्लाक में जिला पंचायत सदस्य था। वह आज तक फरार ही है। पुलिस ने उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई भी की है। फिलहाल, उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है। दूसरे आरोपी सोनू कुमार गोंड के विरुद्ध मुकदमा चला। शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़िता ने भी अपने बयान में बताया कि दोनों आरोपी बाजार ले जाने के बहाने अपने नानी के घर ले गए। वहां दोनों ने बलात्कार किया। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने मुकदमें की पैरवी की। बताया कि स्पेशल जज राजेंद्र प्रसाद ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी सोनू कुमार गोंड को धारा-363 आईपीसी में चार वर्ष, धारा-366 आईपीसी में पांच वर्ष की सजा और पांच हजार रुपया जुर्माना लगाया। वहीं धारा-4 (2) पाक्सो एक्ट में 22 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार रुपया जुर्माना लगाया।

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