चंदौली। विशेष न्यायाधीश पास्को राजेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुराचार के मामले की सुनवाई की। इस दौरान साक्ष्य सही पाए जाने पर आरोपी नागेश्वर प्रसाद को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपया अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।
विशेष अधिवक्ता पास्को शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि अलीनगर थाना क्षेत्र की सात वर्षीय पीड़ित बालिका के पिता का आरोप था कि घर के नीचे बच्ची को खेलने के लिए भेजा तो उसने मना कर दिया। इसका कारण पूछने पर उसने बालिका ने बताया कि पड़ोस के नागेश्वर प्रसाद अंकल गंदी वीडियो का खेल दिखाते हैं। साथ ही छेड़छाड़ करते हैं। इसके बाद गंदी हरकत करते हैं। इसपर पीड़िता के पिता ने 12 अक्तूबर 2017 को इस आशय की रिपोर्ट अलीनगर थाने में दर्ज करायी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी और बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद मामले को न्यायालय में प्रस्तुत किया। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पास्को की अदालत में मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पास्को ने तर्क प्रस्तुत किया। इसके बाद वशेष न्यायाधीश पास्को राजेंद्र प्रसाद ने साक्ष्य सही पाए जाने पर आरोपी को 12 वर्ष की कठोर कारावास का फैसला सुनाया। वहीं 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया। जुर्मान अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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