चंदौली। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत धानापुर थाने के 7 वर्ष पुराने मामले में सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार चतुर्थ की अदालत ने अभियुक्त को 7 वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही 18 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
18 अगस्त 2016 को वादी गुड्डू निषाद ग्राम नरौली ने धानापुर थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि प्रार्थी के ही गांव के बिट्टू निषाद पुत्र स्व. जमुना निषाद ने प्रार्थी से गाली-गुप्ता करने लगे। प्रार्थी गाली देने से मना किया तो प्रार्थी को लात घूंसा, डंडा से मारे-पीटे। इससे प्रार्थी को चोटें आयीं। गुड्डू निषाद को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धानापुर भर्ती किया गया था। वहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय भेज दिया गया। वहां 19 अगस्त को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 304, 323, 504 में विवेचना प्रारम्भ की थी। विवेचना में अभियुक्त की संलिप्तता पाई जाने पर उसके विरिद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन की ओर से मामले में कुल 9 गवाहों की गवाही हुई। गवाहों के बयान, साक्ष्यों के आधार पर, गुणवत्ता पूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा साक्ष्यों के प्रभावी प्रस्तुति से अभियुक्त बिट्टू निषाद को दोषसिद्ध पाया गया। वहीं न्यायालय ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता फौ. शशिशंकर सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेन्द्र कुमार पांडेय तथा पिंटू गुप्ता ने पक्ष रखा।