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क्राइमचंदौली

इंडियन बैंक के लाकर चोरों की जमानत याचिका खारिज, 40 लाकर काटकर उड़ाए थे कीमती आभूषण

 

चंदौली। इंडियन बैंक का लाकर काटकर कीमती आभूषण उड़ाने वाले चोरों की जमानत याचिका जनपद न्यायाधीश ज्योति कुमार त्रिपाठी ने खारिज कर दी। 30 जनवरी की रात शातिर चोरों ने इंडियन बैंक के 40 लाकर गैस कटर से काटकर करोड़ों रुपये मूल्य के गहने उड़ा दिए थे। पुलिस ने घटना के एक माह बाद पुलिस ने चोरों को झारखंड व पड़ाव से पकड़ा था।

 

31 जनवरी को शाखा प्रबंधक मनीष कुमार ने सदर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने अपनी तहरीर में लिखा था कि सुबह के वक्त जब सफाईकर्मी बैंक में पहुंचा तो बैंक के कैल वाल्ट रूम का दरवाजा टूटा पाया गया। फायर अलार्म व सभी सिक्युरिटी कैमरे टूटे मिले थे। वाल्ट रूम के अंदर कैमरे व लाकरों को तोड़कर अंदर का सामान निकाला गया था। बैंक में नकदी सुरक्षित मिली, जबकि 40 लाकर टूटे हुए थे। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू की। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त डुग्गू, पवन शाहा, मिट्ठू मण्डल उर्फ मिथुन मण्डल व गौरव कुमार मण्डल, पूजा व आलोक कुमार को झारखंड व पड़ाव से गिरफ्तार किया गया। उनके पास से पीली व सफेद धातु के आभूषण बरामद किए गए थे। आरोपितों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था। आरोपित पूजा व आलोक कुमार ने जमानत के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। जिला जज ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनी। इसके बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक शशिशंकर सिंह व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने तर्क प्रस्तुत किया।

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