वाराणसी। कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है। वायरस का नया स्ट्रेन पहले से भी घातक नजर आ रहा है। वाराणसी में भी वायरस कहर ढा रहा है। रोकथाक को लेकर प्रभावी कदम उठाते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम–2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए जनपद वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है।
इस अवधि में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे जनपद में नाइट कर्फ्यू का नियम जारी रहेगा और किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान दूध की सप्लाई, सब्जी मंडी और रात्रिकालीन दवा की दुकानों पर पाबंदी नहीं रहेगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से जारी आदेश के तहत आज रात से लगने वाले नाइट कर्फ्यू में जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रतिबन्ध से प्रातःकालीन दूध सप्लाई व सब्जी मंडी तथा रात्रि कालीन दवा की दुकानें मुक्त होंगे। इसके अलावा रात्रि शिफ्ट के सरकारी कर्मचारीअपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे। साथ ही चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान एवं कोथिंग संस्थान बंद रहेंगे केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी इस दौरान सभी अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे व मुख्यालय पर बने रहेंगे।