चंदौली। ग्राम पंचायतों की नई आरक्षण सूची जल्द ही जनता के बीच होगी। जिला प्रशासन ने शनिवार की शाम तक कर सूची के प्रकाशन की तैयारी कर ली है। दावा और आपत्ति के लिए लोगों को तीन दिन का समय दिया जाएगा। 27 मार्च को आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने 2015 को मूल वर्ष मानते हुए नए सिरे से आरक्षण सूची तैयार करने का आदेश दिया था। शासन ने आदेश पर सहमति जताते हुए आरक्षण की नई गाइडलाइन जारी कर दी। आरक्षण में ग्राम पंचायत में संबंधित वर्ग की आबादी का भी ध्यान रखा गया है। ऐसे में प्रधान पद के आरक्षण में व्यापक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल, 1995 से 2015 तक के आंकड़े के अनुसार पिछली आरक्षण सूची बनाई गई थी। इसमें कई ग्राम पंचायतों में संबंधित वर्ग की आबादी न्यूनतम होने के बावजूद प्रधान का पद इस वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया था। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के आरक्षण पर भी सवाल खड़े हुए थे। इसको लेकर जिले में कुल 323 आपत्तियां आई थीं। बहरहाल न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण सूची जारी करने का निर्देश दिया है। इसके लिए बाकायदा फार्मूला लागू किया गया है। इसके अनुसार 2015 के आरक्षण में चक्रानुक्रम परिवर्तन किया गया है। वहीं ग्राम पंचायत जिस वर्ग की आबादी अधिक है, उस वर्ग को इस बार मौका दिया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि 20 मार्च की शाम तक आरक्षण सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। शासन के निर्देश और मानक के अनुरूप आरक्षण तैयार किया गया है। लोगों को आपत्ति के लिए भी मौका दिया जाएगा। ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
1 minute read