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पंचायत आरक्षण से असंतुष्ट व्यक्ति ऐसे दाखिल कर सकते हैं आपत्ति, जानिए पूरी प्रक्रिया

चंदौली। पंचायत आरक्षण जारी कर जिला प्रशासन ने अपना काम तो पूरा कर लिया लेकिन आरक्षण के साथ ही शिकायतों की बाढ़ सी आ गई है। कुछ लोग आरक्षण प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट हैं तो बहुतेरे ऐसे भी हैं जिन्हें आरक्षण समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लोग पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि शासन ने असंतुष्ट लोगों को भी एक मौका प्रदान करने की पूरी व्यवस्था की है। आरक्षण को लेकर आठ मार्च तक आपत्ति दाखिल की जा सकती है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति 10 से 12 मार्च तक आपत्तियों का परीक्षण और निस्तारण करेगी। 14 मार्च तक जिला मजिस्ट्रेट स्तर से अंतिम आरक्षण सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।

ऐसे दाखिल कर सकते हैं आपत्ति

डीपीआरओ ब्रह्मचारी दुबे ने बताया कि पंचायत आरक्षण को लेकर कोई भी व्यक्ति खंड विकास अधिकारी कार्यालय, पंचायती राज अधिकारी कार्यालय या अपर जिलाधिकारी कार्यालय में से किसी भी एक स्थान पर आपत्ति दाखिल कर सकता है। सादे कागज पर अपनी शिकायत लिखकर उक्त कार्यालयों में जमा करना होगा। जिला स्तर पर आपत्ति प्राप्त करने के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी बनाया गया है जबकि डीपीआरओ कार्यालय के लिए डीपीआरओ और विकास खंड कार्यालय स्तर पर आपत्तियां प्राप्त करने के लिए संबधित बीडीओ को नोडल बनाया गया है। तीनों स्तर पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और उनका विवरण एक पंजिका पर अंकित किया जाएगा।

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