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Chandauli News : राशन कार्डधारकों के लिए E-KYC अनिवार्य, डीएम ने दिए स्पष्ट निर्देश, पारदर्शी होगी राशन वितरण प्रणाली

चंदौली। जिलाधिकारी निखिल टी. फुंडे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत गठित सतर्कता समिति की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

 

राशन कार्ड आधार सीडिंग की स्थिति

जिले में अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी योजना के तहत 99.99% राशन कार्ड यूनिट की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि शेष लाभार्थियों की सीडिंग शीघ्र कराई जाए।

 

कोटेदारों के लिए सख्त दिशा-निर्देश

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राशन वितरण में किसी भी कोटेदार द्वारा लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि राशन कार्ड धारकों को बेवजह परेशान किया गया, तो संबंधित कोटेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटतौली की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाएगा।

 

शिकायत निवारण के लिए व्यवस्था

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, यदि लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त नहीं होता है, तो वे जिला शिकायत निवारण अधिकारी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) से संपर्क कर सकते हैं।

 

अन्य निर्देश

  • मृतक कार्डधारकों के नाम हटाकर पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड जारी किए जाएं।
  • स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अंत्योदय कार्डधारकों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र जारी किए जाएं।
  • सभी उचित दर विक्रेताओं को सिंगल स्टेज व्यवस्था के तहत खाद्यान्न पहुंचाने के लिए छोटे वाहनों का उपयोग हो।
  • अधिकारी समय-समय पर राशन दुकानों का निरीक्षण करें।

 

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