चंदौली। जिले में एक जून को मतदान होगा। ऐसे में मतदान से 48 घंटे पहले यानी गुरुवार की शाम छह बजे से एक जून की शाम मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी फुंडे ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। अधिकारियों को इसका कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी का आदेश जनपद के साथ ही बिहार प्रांत के कैमूर जिले में चंदौली की सीमा के तीन किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले क्षेत्र पर लागू होगा। उन्होंने बताया कि मतदान के साथ ही मतगणना के दिन यानी 4 जून को भी देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बीयर, माडल शाप, एफएल-6, समिश्र होटल बार एव एफएल 7, रेस्टोरेंट बार आदि से मदिरा की बिक्री बंद रहेगी। इस बंदी के लिए लाइसेंस धारकों को किसी तरह का प्रतिकर देय नहीं होगा।