चंदौली। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े भाई व गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (MP/MLA) दीपक मिश्रा की अदालत में पेशी हुई। उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि आठ सितंबर निर्धारित की है। अफजाल की पेशी के दौरान अदालत में गहमागहमी रही। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे।
कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जनपद के चकरघट्टा में एक अप्रैल को बिना प्रशासन की अनुमति के जनसभा की थी। प्रशासन की ओर से चकरघट्टा थाने में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई चल रही है, लेकिन तारीखों पर हाजिर न होने की दशा में कोर्ट की तरफ गैर जमानती वारंट जारी कर 29 अगस्त को कोर्ट की ओर से अफजाल अंसारी को कई बार हाजिर होने का आदेश जारी किया गया। इसमें सुनवाई के दौरान जमानत देते हुए दो सितंबर को तारीख नियत की गई थी। इस दौरान अफजाल अंसारी के वकील सरफराज आलम ने उनका पक्ष रखा। सरफराज लालम ने बताया कि शनिवार को गाजीपुर से पूर्व सांसद कोर्ट पहुंचे। इसमें डिस्चार्ज एप्लिकेशन पर सुनवाई हुई। पुलिस की तरफ से आईपीसी की धारा 171 (ज), 188 व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 127(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुकदमें की सुनवाई के लिए 8 सितंबर की तिथि नियत की है।