
वाराणसी। अब गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग न रखने पर जुर्माना भरने के लिए तैयार हो जाइये। नगर निगम ने इसे लेकर अभियान भी शुरु किया है। इस दौरान गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग न मिलने पर जुर्माना वसूला जाएगा।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ एनपी सिंह ने बताया कि जुर्माने की राशि नगर विकास विभाग की ओर से निर्धारित की गई है। ऐसे में तय मानक के अनुसार, डस्टबिन में कूड़ा न मिलने पर 200 रुपये प्रतिमाह की दर से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं निर्माण व विध्वंस थोक अपशिष्ट पर 2000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
उन्होंने बताया कि कूड़ा निस्तारण के लिए लोगों के बीच में जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है। 31 मार्च तक अभियान चला कर चालान करने का निर्देश दिया गया है।