वाराणसी। सात साल पुराने प्रतिकार यात्रा मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अतंरिम जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 20 हजार के व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 23 दिसंबर की तारीख दी है।
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया आत्मसमर्पण
दरअसल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार को जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। इससे पहले अक्टूबर में विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत ने अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया था।
2015 में हुआ था प्रतिकार यात्रा
साल 2015 में गणेश प्रतिमा के गंगा में विसर्जन नहीं करने के विरोध में निकाले गए प्रतिकार यात्रा के दौरान हुए बवाल में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उस वक्त पुलिस को भीड़ और उपद्रवियों को हटाने के लिए लाठी चार्ज भी करना पड़ा था।
25 लोगों के खिलाफ जारी हुआ था गैर जमानती वारंट
इसी मामले में बीते दिनों अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, महंत बालक दास सहित 25 लोगों को फरार घोषित किया था। सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उनकी संपत्ति के कुर्की का आदेश पुलिस को दिया था। कोर्ट के सख्त रवइये के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।