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Nikay Chunav Chandauli : इन पहचान पत्रों के जरिए मतदाता कर सकेंगे मतदान, निकाय चुनाव के लिए आयोग ने पंद्रह आईडी को दी मान्यता

चंदौली। निकाय चुनाव में पारदर्शी मतदान के लिए आयोग ने 15 तरह के पहचान पत्रों को मतदाता पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी है। इनके जरिए उनकी पहचान की जा सकेगी। इससे फर्जी मतदान रुकेगा। वहीं मतदाताओं के लिए भी सहूलियत होगी।

 

जानिये कौन-कौन से पहचान पत्र आएंगे काम

  1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (EPIC) ।
  2. आधार कार्ड।
  3. पासपोर्ट।
  4. ड्राइविंग लाईसेन्स
  5. आयकर पहचान पत्र (PAN CARD)
  6. राज्य / केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र ।
  1. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक ।
  2. फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा – T-भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि।
  3. फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, 
  4. फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स
  5. फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र ।
  6. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
  7. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (N.P.R.) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड । 
  8. सांसदो, विधायकों / विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र । 
  9. राशन कार्ड।

 

उपर्युक्त कोई दस्तावेज, जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं वे परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जायेंगे, बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।

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