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चंदौली : बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल कारावास, 10 हजार जुर्माना

चंदौली। विशेष न्यायाधीश पाक्सो राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को आरोपी को 12 साल कारावास की सजा सुनाई। धारा 363 आईपीसी में चार साल, धारा 366 में पांच वर्ष, धारा 506 में एक साल और 4 पाक्सो एक्ट में 12 साल की सजा दी। साथ ही 10 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की रकम अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

 

सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय पीड़िता के चाचा ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को बताया कि 28 दिसंबर 2018 को उनकी भतीजी घर से पढ़ने के लिए स्कूल गई थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि पीडि़ता को बिहार के भभुआ जिले के सोनहुल थाना के धरमपुरा गांव निवासी चंदन दुबे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। दरअसल, चंदन पीड़िता के बहन के यहां रह रहे भोला मिश्रा का साला है। पीड़िता करीब 20 दिन बाद घर लौटी तो उसने बताया कि आरोपी चंदन दुबे बाइक पर बैठाकर उसे मोहनियां ले गया। उसने पास के सुरपुरा गांव में रातभर रखा। फिर वहां से सासाराम ले गया। इसके बाद ट्रेन से अमृतसर ले गया। वहां 20 दिन तक रखा और जबरन दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेशनारायण सिंह और रमाकांत उपाध्याय ने तर्क प्रस्तुत किया।

 

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