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चंदौलीप्रशासन एवं पुलिसराज्य/जिला

विवेचना तक अटकी चकिया पुलिस की कार्रवाई, वसूलीबाज कर्मचारी को मिल रहा लाभ, निलंबन के साथ गंभीर धाराओं में दर्ज हो चुका है मुकदमा

REPORTER: तरुण भार्गव

चंदौली। अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित नगर पंचायत चकिया के कर्मचारी के खिलाफ पुलिस पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर सकी है। एक माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी विवेचना में ही लगी है। जबकि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर कर्मचारी को निलंबित करने के साथ ही गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति नगर पंचायत की ओर से गृह कर व जलकर की अवैध वसूली करता नजर आया। जांच में पता चला कि नगर पंचायत का कर्मचारी इकरामुल हक प्राइवेट आदमी से वसूली कराता था। उपभोक्ताओं को फर्जी रसीद देकर पैसा खुद रख लेता था। शिकायत की पुष्टि होने के बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने उसे निलंबित करने के साथ गंभीर धाराओं 419, 420, 467, 468 के तहत चकिया कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन अब तक पुलिस विवेचना में अटकी है। जिससे न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है।

मामला संज्ञान में, होगी आवश्यक कार्यवाही: सीओ 
सीओ शेषमणी पाठक ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पता लगाया जाएगा कि पुलिस की विवेचना कहां तक पहुंची है। आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। वहीं कोतवाली प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि मामले की विवेचना चल रही है। जरूरी साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। मामले की समीक्षा भी होती है। जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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